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शादी के बाद महिला का एक बार अपने Ex से मिलना व्यभिचार नहीं: तलाक से जुड़े मामले पर हाईकोर्ट

short by आयुषी श्रीवास्तव / on Tuesday, 2 June, 2026
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के मुताबिक, महिला का शादी के बाद 'एक्स' (पूर्व प्रेमी) से एकबार मिलना व्यभिचार (एडल्ट्री) को साबित नहीं कर सकता। महिला पर उसके पति ने पूर्व-प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में मिलने जबकि महिला ने ससुर पर गलत नज़र रखने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने महिला के आरोपों को गलत पाया और इसे 'क्रूरता' मानकर तलाक मंज़ूर किया।