शुक्राणु या अंडाणु दान करने वाले का बच्चे पर कोई कानूनी अधिकार नहीं: बॉम्बे HC
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि शुक्राणु या अंडाणु दान करने वाले पुरुष-महिला का बच्चे पर कोई कानूनी अधिकार नहीं होता और वह उसका जैविक माता-पिता होने का दावा नहीं कर सकता। याचिकाकर्ता महिला के मुताबिक, उसकी जुड़वा बेटियां उसके पति और अंडाणु दान करने वाली छोटी बहन के साथ रह रही हैं।
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