गुजरात की अदालत ने ड्रग प्लांटिंग मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को ठहराया दोषी
गुजरात की एक अदालत ने पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को 1996 के ड्रग प्लांटिंग मामले में दोषी करार दिया है और उन्हें गुरुवार को सज़ा सुनाई जा सकती है। अदालत ने उन्हें राजस्थान के एक वकील को इस मामले में गलत तरीके से फंसाने का दोषी ठहराया। भट्ट को 2015 में भारतीय पुलिस सेवा से बर्खास्त किया गया था।
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