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हिरासत के समय पर SC का बड़ा फैसला, कहा- '24 घंटे की गिनती उसी समय से शुरू होगी, जब पकड़ा गया'

short by शुभम गुप्ता / on Thursday, 5 November, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 'गिरफ्तारी' और 'हिरासत' के बीच कृत्रिम अंतर को खारिज करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24-घंटे की समय-सीमा उसकी हिरासत में लिए जाने के समय से शुरू होगी न कि औपचारिक गिरफ्तारी के समय से। बकौल कोर्ट, थोड़े समय के लिए हिरासत में रखना गिरफ्तारी नहीं माना जाएगा।