सगी बेटी का 20+ बार रेप करने वाले की HC ने पलटी फांसी की सज़ा, अब 'तिल-तिल' मरेगा दोषी
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै खंडपीठ ने अपनी ही नाबालिग बेटी से 20+ बार रेप करने वाले एक शख्स की फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया है। खंडपीठ ने माना कि मृत्युदंड की तुलना में दोषी को प्रतिदिन उसके अपराध का बोध कराते हुए आंतरिक पीड़ा को जारी रखने और तिल-तिल मरने देना अधिक प्रभावी-कठोर सज़ा है।
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