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आपसी सहमति से बनाया गया शारीरिक संबंध शादी के वादे पर आधारित है तो रेप नहीं: ओडिशा एचसी

short by मनीष झा / on Saturday, 8 July, 2023
ओडिशा हाईकोर्ट ने रेप के एक मामले को खारिज करते हुए कहा है कि अगर आपसी सहमति से बनाया गया शारीरिक संबंध शादी के वादे पर आधारित है जो किन्हीं कारणों से पूरा नहीं हो सका तो उसे रेप नहीं कहा जा सकता। कोर्ट के मुताबिक, याचिकाकर्ता पर धोखाधड़ी जैसे अन्य आरोपों को जांच के लिए खुला रखा गया है।