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स्पाइसजेट को मिला कलानिधि मारन को ₹270 करोड़ देने का आदेश दिल्ली एचसी ने किया रद्द

short by अक्षत मित्तल / on Friday, 17 May, 2024
दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल-पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें स्पाइसजेट को सन ग्रुप के प्रमोटर कलानिधि मारन को ₹270 करोड़ से अधिक वापस करने का निर्देश दिया गया था। मारन और स्पाइसजेट के बीच यह विवाद जनवरी 2015 से शुरू हुआ था जब अजय सिंह ने मारन से स्पाइसजेट का वापस अधिग्रहण किया था।