क्या है लोकसभा का नियम 380 जिसके तहत हटाए गए राहुल गांधी के भाषण के अंश?
लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा सोमवार को सदन में दिए गए भाषण के कुछ अंश कार्यवाही से हटा दिए गए हैं। लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 380 के अनुसार, स्पीकर के पास यह अधिकार होता है कि वह अपने विवेक पर सदन में किसी के अपमानजनक/अभद्र/असंसदीय/अमर्यादित शब्दों को कार्यवाही से हटा सकता है।
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