CGHS पर आया नया नियम, अब माता-पिता या सास-ससुर में से किसी एक को मिलेगा मेडिकल लाभ
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। अब कर्मचारी CGHS मेडिकल सुविधा के तहत माता-पिता या सास-ससुर में से किसी एक को ही आश्रित लाभार्थी के रूप में चुन सकेंगे। यह विकल्प केवल एक बार के लिए होगा और चयन कर लेने के बाद इसमें बदलाव की अनुमति नहीं होगी।
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