नए चिड़ियाघर बनाने और सफारी की शुरुआत करने से पहले लेनी होगी अदालत की मंज़ूरी: एससी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वन भूमि पर सरकार या किसी प्राधिकरण द्वारा नए चिड़ियाघर बनाए जाने या सफारी की शुरुआत किए जाने से पहले अदालत की मंज़ूरी लेनी होगी। वहीं, कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके अधिकार क्षेत्र में मौजूद वन भूमि की जानकारी केंद्र को 31 मार्च तक देने का निर्देश दिया।
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