30 जून की समयसीमा से पहले कैसे करें पैन को आधार कार्ड से लिंक?
जिन लोगों ने अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है उन्हें 30-जून के बाद इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर 'ई-पे टैक्स' विकल्प पर जाकर ₹1,000 जुर्माना भरना होगा। लॉग-इन करने के बाद आधार लिंक करने की पॉप-अप विंडो खुलेगी। विंडो ना खुलने पर क्विक लिंक्स सेक्शन में 'लिंक आधार' पर क्लिक कर अपनी डिटेल वेरिफाई करनी होगी।
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