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समय पर भरा था रिटर्न लेकिन अब तक नहीं आया रिफंड? क्या देरी होने पर सरकार देगी ब्याज

short by Aakanksha / on Tuesday, 11 November, 2025
अगर आपने आईटीआर रिटर्न 16 सितंबर से पहले भर दिया है और अब तक रिफंड नहीं आया तो आयकर विभाग लेट रिफंड पर ब्याज देगा। आयकर विभाग के नियम के अनुसार, करदाता को 1 अप्रैल से जब तक आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं पहुंच जाए तब तक 0.5% प्रति माह की दर से ब्याज मिलता है।