इनकम टैक्स की पेनल्टी से मिल सकती है राहत, अब ऐसे करा सकते हैं माफ
CBDT ने Form-161 का संशोधित प्रारूप जारी किया है जिसके तहत पात्र करदाता इनकम टैक्स की पेनल्टी माफ कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए टैक्स-ब्याज समय पर चुकाना होगा और संबंधित आदेश के खिलाफ अपील नहीं की होनी चाहिए। Form-161 आदेश मिलने वाले महीने के अंत से एक महीने के भीतर असेसिंग-ऑफिसर के पास जमा करना होगा।
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