ओला को दिया गया महिला को ₹5 लाख देने का आदेश, कैब ड्राइवर ने किया था यौन उत्पीड़न
कर्नाटक हाईकोर्ट ने ओला की पेरेंट कंपनी एएनआई टेक्नोलॉजी को एक महिला को ₹5 लाख हर्जाना और ₹50,000 कानूनी खर्च देने का आदेश दिया है जिसका एक ओला कैब ड्राइवर ने यौन उत्पीड़न किया था। महिला ने 2019 की घटना पर ओला द्वारा उसकी शिकायत का संज्ञान न लिए जाने पर हाईकोर्ट का रुख किया था।
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