पटना HC ने कहा- दूसरों के पैसे से अमीर बनना बंद करे EPFO; 11 साल बाद मिला पीड़ित को इंसाफ
ईपीएफओ ने एक असेसी के ₹10 लाख को 11-साल तक अपने पास रखा जिसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने उसे फटकार लगाई है। एचसी ने कहा, "अगर ईपीएफओ यह पैसा समय पर लौटा देता...तो असेसी इसे कहीं और निवेश करके ब्याज कमा सकता था...किसी को दूसरों की कीमत पर गलत तरीके से अमीर होने (फायदा उठाने) की इजाज़त...नहीं दी जा सकती।"
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