वैध वीजा पर भी पूछताछ कर सकते हैं इमिग्रेशन अधिकारी: दिल्ली HC
दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि इमिग्रेशन अधिकारी वैध वीजा वाले यात्रियों से भी अतिरिक्त सुरक्षा जांच के लिए पूछताछ कर सकते हैं। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 की धारा 3 के तहत इमिग्रेशन अधिकारी के पास यह अधिकार है कि वह यात्री से जरूरी और सही जानकारी मांगे। कोर्ट ने कहा कि ऐसी जांच मनमानी नहीं है।
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