भारत में कब और किस तरह के उपहारों पर लगता है टैक्स?
एक साल में दिए गए नकद, चेक, संपत्ति और अन्य कीमती सामानों जैसे गिफ्ट का मूल्य ₹50,000 से अधिक होने पर आयकर अधिनियम के अनुसार टैक्स लगता है। हालांकि, अगर ये गिफ्ट पति/पत्नी, माता-पिता या रिश्तेदारों द्वारा दिए जाते हैं तो उन्हें छूट मिलती है। इसके अलावा शादी के समय मिलने वाले गिफ्ट पर भी टैक्स नहीं लगता है।
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