यह तो घोटाला है: सूरत में बाज़ार समिति की ज़मीन पर 5 स्टार होटल बनाए जाने को लेकर सीजेआई
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट द्वारा पारित उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया जिसमें सूरत (गुजरात) की कृषि उपज बाज़ार समिति (एपीएमसी) को 5 स्टार होटल के निर्माण और संचालन के लिए कथित रूप से दुरुपयोग की गई भूमि की नीलामी करने का निर्देश दिया गया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इसे एक घोटाला बताया है।
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