पाकिस्तान के काबुल में अस्पताल पर हमले को लेकर क्या कहता है अंतरराष्ट्रीय कानून?
जिनेवा कन्वेंशन्स और रोम संविधि के तहत काबुल (अफगानिस्तान) के अस्पताल पर पाकिस्तान की बमबारी संभावित युद्ध अपराध का संकेत है। अनुच्छेद-18 के अनुसार, अस्पतालों पर 'किसी परिस्थिति में हमला नहीं किया जा सकता'। ब्रह्मा चेलानी के अनुसार, चीन पर भी कुछ हद तक ज़िम्मेदारी आ सकती है क्योंकि पाकिस्तान ने चीनी मूल के सैन्य उपकरणों का इस्तेमाल किया है।
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