बैंक, टेलीकॉम व डेटा सेंटर को फॉलो करना होगा 'वन नेशन वन टाइम', नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
सरकार ने 'वन नेशन वन टाइम' के तहत नए IST नियम जारी किए हैं। बैंकिंग, टेलीकॉम, फाइनेंस, एनर्जी और डेटा सेंटर जैसे अहम सेक्टरों को अपने सिस्टम भारतीय मानक समय से सिंक्रोनाइज करने होंगे। वहीं, नियमों का पालन नहीं करने पर लीगल मेट्रोलॉजी कानून के तहत कार्रवाई और दंड का प्रावधान होगा। ये नए नियम गजट में प्रकाशित होने के 180-दिन बाद लागू होंगे।
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