बॉम्बे एचसी ने पीएम मोदी को अयोग्य करार देने की मांग वाली याचिका खारिज की, लगाया जुर्माना
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत अयोग्य करार देने की मांग करने वाली पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील राम खोबरागड़े पर ₹500 का जुर्माना लगाया। अदालत ने इस सिलसिले में खोबरागड़े की रिट याचिका अगस्त, 2021 में खारिज की थी।
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