पति सिर्फ इसलिए पत्नी पर अत्याचार नहीं कर सकता क्योंकि वे शादीशुदा हैं: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला को अपने पति से तलाक लेने की अनुमति देते हुए कहा कि कोई भी कानून पति को यह अधिकार नहीं देता कि वह अपनी पत्नी को केवल इसलिए प्रताड़ित करे क्योंकि वे शादीशुदा हैं। अपीलकर्ता महिला को कथित तौर पर शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था और बाद में उसे मायके छोड़ दिया गया।
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