गुरुग्राम की एक अदालत ने हत्या के दोषी को सुनाई 'आखिरी सांस तक' उम्रकैद की सज़ा
गुरुग्राम (हरियाणा) की अदालत ने हत्या के दोषी पर ₹50,000 का जुर्माना लगाने के साथ उसे 'अंतिम सांस तक' आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। बकौल अदालत, "ऐसे अपराधी को उसके जीवन के अंत तक सलाखों के पीछे रखना चाहिए।" मामला साल-2019 में जुगल किशोर नामक शख्स की चाकुओं से गोदकर हत्या का है जिसमें दोषी को सज़ा मिली है।


