L&T पर GST मामले को लेकर लगा ₹173.24 करोड़ का जुर्माना
भोपाल के जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज़ के जॉइंट कमिश्नर ने इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन ऐंड टुब्रो (एलऐंडटी) पर ₹173.24 करोड़ का जुर्माना लगाया है। आदेश के अनुसार, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जीएसटी रिटर्न में मिसमैच के चलते कम टैक्स दिया गया है। कंपनी ने कहा है कि वह इससे सहमत नहीं है और इसके खिलाफ अपील करेगी।
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