म्यूचुअल फंड SIP से मुनाफे पर कितना और कैसे लगता है टैक्स?
म्यूचुअल फंड में एसआईपी के ज़रिए निवेश पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स (एसटीसीजी) और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (एलटीसीजी) लगता है। एसटीसीजी 12-महीने से कम समय में यूनिट्स बेचने पर लगता है और इसकी दर 20% जबकि एलटीसीजी 12-महीने से ज़्यादा समय में यूनिट्स बेचने पर लगता है और इसकी दर ₹1.25 लाख से ऊपर पर 12.5% है।
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