दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया ज़ब्त किए गए निर्धारित समय से पुराने वाहनों को छोड़ने का सशर्त आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने शर्तें तय करते हुए दिल्ली में ज़ब्त किए गए निर्धारित समय से पुराने (ओवर एज) वाहनों को छोड़े जाने का आदेश दिया है। इसके लिए वाहन मालिक को वाहन को हमेशा के लिए निजी जगह पर रखना होगा या उसे दिल्ली-एनसीआर से बाहर ले जाना होगा। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इन वाहनों से उनकी भावनाएं जुड़ी हैं।
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