पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि बैंकों व फाइनेंस कंपनियों द्वारा गुंडों या रिकवरी एजेंट की मदद से कर्ज़ न चुकाने वाले वाहन मालिकों के वाहन जबरन ज़ब्त करना जीवन के अधिकार का सीधा-सीधा उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा होने पर वाहन मालिक एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। बकौल कोर्ट, कानून के तहत कर्ज़ वसूली की जाए।