मुंबई (महाराष्ट्र) में बीएमसी ने स्पष्ट किया है कि आवारा कुत्तों और बिल्लियों को खाना देना एक संवेदनशील और कानूनी कार्य है। इसे रोकना या परेशान करना अब दंडनीय अपराध माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और पशु कल्याण बोर्ड के आदेशों के अनुसार अब ऐसे नागरिकों की रक्षा प्रशासनिक और कानूनी रूप से की जाएगी।