इस्लाम को मानने वाले शख्स के पास लिव इन रिलेशनशिप का अधिकार नहीं: इलाहाबाद एचसी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादीशुदा मुस्लिम शख्स और हिंदू महिला के लिव-इन रिलेशनशिप केस पर सुनवाई करते हुए कहा है कि इस्लाम को मानने वाले शख्स के पास लिव-इन रिलेशनशिप का अधिकार नहीं है। बकौल कोर्ट, अनुच्छेद 21 के तहत मिला लिव-इन रिलेशनशिप का अधिकार तब लागू नहीं होता जब रीति-रिवाज़/प्रथाएं दो लोगों के बीच ऐसे संबंधों को प्रतिबंधित करते हैं।
read more at हिन्दुस्तान


