दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस के खिलाफ जारी ₹105 करोड़ के टैक्स वसूली के आदेश को रखा बरकरार
दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए ₹105 करोड़ से अधिक के बकाया कर की वसूली के लिए कांग्रेस को जारी नोटिस पर रोक लगाने से इनकार करते हुए आयकर अपीलीय अधिकरण के आदेश को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने कहा, "हमें इस आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं नज़र आ रहा है।"
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