पॉक्सो के तहत रेप केस को समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता: पंजाब ऐंड हरियाणा HC
पंजाब ऐंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि पॉक्सो ऐक्ट के तहत दर्ज नाबालिग से रेप के केस को समझौते के तहत रद्द नहीं किया जा सकता, भले ही पीड़िता ने आरोपी से शादी कर ली हो और उनके बच्चे भी हों। कोर्ट ने कहा कि ऐसे समझौते कानूनन अवैध हैं और नाबालिग सहमति देने की मानसिक परिपक्वता नहीं रखते।
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