पॉक्सो कानून में सहमति की उम्र पर विचार करे सरकार: सीजेआई चंद्रचूड़
सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने पॉक्सो अधिनियम में सहमति की आयु पर सरकार से विचार करने को कहा है। पॉक्सो एक्ट के तहत सहमति की उम्र सीमा 18 वर्ष है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि पॉक्सो अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण से बचाना है न कि सहमति से बने 'संबंधों' को अपराध बनाना।
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