एक लड़की को गर्भवती करने के आरोपी की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अगर कोई लड़की और लड़का अच्छे दोस्त हैं तो इसका मतलब लड़की से शारीरिक संबंध बनाने की सहमति नहीं है। शिकायतकर्ता 22-वर्षीय लड़की के मुताबिक, आरोपी ने शादी का वादा करने के बाद उससे कई बार संबंध बनाए।