भारत में ई-सिगरेट का उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, बिक्री, वितरण और विज्ञापन प्रतिबंधित है। इन नियमों का उल्लंघन और ई-सिगरेट पीते हुए पकड़े जाने पर एक साल तक की जेल या ₹1 लाख तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ई-सिगरेट का स्टॉक स्टोर करने पर छह महीने तक की जेल या ₹50,000 तक का जुर्माना हो सकता है।