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पॉक्सो के तहत रेप केस को समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता: पंजाब ऐंड हरियाणा HC

short by ऋषि राज / on Friday, 1 August, 2025
पंजाब ऐंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि पॉक्सो ऐक्ट के तहत दर्ज नाबालिग से रेप के केस को समझौते के तहत रद्द नहीं किया जा सकता, भले ही पीड़िता ने आरोपी से शादी कर ली हो और उनके बच्चे भी हों। कोर्ट ने कहा कि ऐसे समझौते कानूनन अवैध हैं और नाबालिग सहमति देने की मानसिक परिपक्वता नहीं रखते।
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