मद्रास हाई कोर्ट ने करूर भगदड़ पीड़ितों के परिवारों को नौकरी देने वाला आदेश किया रद्द
मद्रास (तमिलनाडु) हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने पिछले साल करूर भगदड़ में जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने वाले आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन और न्यायमूर्ति आर शक्तिवेल की खंडपीठ ने कहा कि सरकारी नौकरी देने संबंधी आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है।
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