बैंकों की मनमानी पर लगेगी रोक, मिस-सेलिंग को लेकर लागू होंगे नए नियम
RBI ने वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की गलत बिक्री (मिस-सेलिंग) के लिए एक नया फ्रेमवर्क जारी किया है जो 1 जनवरी 2027 से देश में लागू हो जाएगा। नए नियमों के अनुसार, अब कोई भी बैंक अपने ग्राहकों की 'एक्सप्लिसिट कंसेंट' (स्पष्ट और लिखित या डिजिटल मंज़ूरी) के बिना कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं बेच सकेगा।
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