ED आरोपी को नहीं कर सकती है गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान गुरुवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी केस का संज्ञान स्पेशल कोर्ट ने लिया है तो ईडी गिरफ्तारी नहीं कर सकती है. पढ़ें सुप्रीम कोर्ट ने औऱ क्या कहा है, इस रिपोर्ट में.
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