ट्रंप को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने 10% ग्लोबल टैरिफ को बताया 'गैर-कानूनी'
अमेरिका के अंतराष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को झटका देते हुए उनके प्रशासन द्वारा लगाए गए 10% ग्लोबल टैरिफ को 'गैर-कानूनी' करार दिया है। तीन जजों की बेंच ने 2-1 के बहुमत से कहा कि ट्रंप ने अपने अधिकारों की सीमा लांघी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के कई अंतरराष्ट्रीय टैरिफ फैसलों को रद्द किया था।
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