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केवल चाइल्ड पॉर्नोग्राफी देखना अपराध नहीं है: कर्नाटक हाईकोर्ट

short by गुंजन कुमार गोस्वामी / on Thursday, 18 July, 2024
कर्नाटक हाईकोर्ट ने चाइल्ड पॉर्नोग्राफी की वेबसाइट पर 50 मिनट बिताने के आरोपी एक शख्स को राहत देते हुए कहा है कि केवल चाइल्ड पॉर्नोग्राफी देखना आईटी कानून के तहत अपराध नहीं है। दरअसल, याचिकाकर्ता के खिलाफ आईटी ऐक्ट की धारा 67बी (बच्चों से जुड़े कंटेंट प्रकाशित या प्रसारित करने) के तहत शिकायत दर्ज की गई थी।