पद स्वीकृत हों या न हों, लंबे समय से कार्यरत कर्मियों को करना होगा परमानेंट: बॉम्बे HC
बॉम्बे हाईकोर्ट ने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में कार्यरत 22 मज़दूरों की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि पद स्वीकृत हों या न हों, नियोक्ता को लंबे समय से कार्यरत कर्मियों को परमानेंट करना होगा। दरअसल, औद्योगिक न्यायालय ने मज़दूरों की स्थायी नौकरी के दावे को खारिज कर कहा था कि वहां कोई स्वीकृत पद उपलब्ध नहीं है।
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