सोनू पंजाबन की 24 वर्ष की सज़ा रद्द, दिल्ली HC ने मानव तस्करी व देह व्यापार के केस में किया बरी
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन और सह-आरोपी संदीप बेदवाल को 12-वर्षीय नाबालिग लड़की की मानव तस्करी और देह व्यापार मामले में दोषमुक्त कर दिया। बकौल कोर्ट, पीड़िता की गवाही में "विरोधाभास, परिवर्तन और विसंगतियां" थीं और उसके आचरण ने उसकी विश्वसनीयता पर 'गंभीर संदेह' पैदा किया। मामले में पंजाबन को 24-वर्ष की सज़ा हुई थी।
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