बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज़ के रूप में दी मंज़ूरी
बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (SIR) से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि उसे 'आधार' को 12वां दस्तावेज़ मानना होगा। इससे पहले चुनाव आयोग ने कहा था कि बिहार में SIR के लिए 'आधार' मान्य नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि 'आधार' नागरिकता का प्रमाण नहीं है।
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