किस गिफ्ट पर देना पड़ता है टैक्स और किन मामलों में मिलती है पूरी छूट?
एक वित्त वर्ष में ₹50,000 तक का गिफ्ट टैक्स-फ्री रहता है जबकि इससे अधिक मूल्य के गिफ्ट पर टैक्स लग सकता है। हालांकि, रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट, शादी में मिले उपहार, वसीयत/उत्तराधिकार में मिली संपत्ति पूरी तरह टैक्स-फ्री रहती है। विशेषज्ञ ₹2-लाख से अधिक के नकद गिफ्ट से बचने और बड़ी रकम बैंकिंग माध्यम से लेने/देने की सलाह देते हैं।
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