ग्राहक से कैरी बैग के लिए ₹12; आंध्र के स्टोर को ₹21,000 मुआवज़ा देने का मिला आदेश
विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) ज़िला उपभोक्ता आयोग ने हाल ही में एक मल्टी-ब्रैंड क्लोदिंग रिटेलर को एक कैरी बैग के लिए ग्राहक से ₹12 वसूलने के लिए स्टोर को संबंधित ग्राहक को मुआवज़े के तौर पर ₹21,000 चुकाने का आदेश दिया। इसके अलावा ज़िला उपभोक्ता आयोग ने कानूनी खर्च के लिए ग्राहक को ₹1,500 का भुगतान करने का भी आदेश दिया।
read more at Moneycontrol


