किसी व्यक्ति की मौत के बाद कैसे कैंसल करवाएं उसका पैन कार्ड?
किसी व्यक्ति की मौत होने के बाद उसके पैन कार्ड को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से कैंसल किया जा सकता है। नियम के अनुसार, ऑफलाइन पैन कैंसलेशन के लिए एक ऐप्लिकेशन देना होगा जिसमें व्यक्ति का नाम, मौत की तारीख, कैंसलेशन की वजह के साथ डेथ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज़ आयकर विभाग में जमा करने होंगे।
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